लॉकडाउन बढाने पर हरियाणा में फैसला - पिछले लॉकडाउन प्रतिबंध और ज्यादा सख्ती से लागू होगा इस हफ़्ते (Lockdown in Haryana)




हरियाणा में 21 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। 

1 सप्ताह यानी 21 जून 2021 तक और बढ़ाया गई महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि।

ऑड -ईवन सिस्टम खत्म।

दुकानें अब शाम 7 बजे तक खुलेंगी।

नाईट कर्फ्यू जारी रहेगा।



हरियाणा सरकार ने कोरोना महामारी की रोकथाम को लेकर जारी पाबन्दियों को फिर आगे बढा दिया है। प्रदेश में अब एक हफ्ते यानी 21 जून तक के लिए लॉकडाउन आगे बढ़ाया गया है। इस बार ऑड इवन फॉर्मूले को बंद किाय गया है वहीं नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा।


1. बाजार की दुकानें सुबह 9 बजे से सायं 7 बजे तक खोली जा सकेंगी।

2. गली-मोहल्लों की स्टैंडअलोन दुकानें, दूध, फल-सब्जी, किरयाना व दवा दुकानें पूर्व की हिदायतों अनुसार खोली जा सकेंगी।

3. सामूहिक कार्यक्रम के लिए 50 लोगों की संख्या सीमित की गई है। इससे अधिक की संख्या में किसी भी कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन की अनुमति अनिवार्य होगी।

4. निजी वाणिज्यिक कार्यालयों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खोले जाने की अनुमति प्रदान की गई है, हालांकि ऐसे सभी कार्यालयों में कोविड-19 हिदायतों का पालन प्रभावी रूप से करना होगा।

5. इसी प्रकार से सभी हिदायतों की सख़्त पालना के साथ शॉपिंग मॉल भी सुबह 10 बजे से सायं 8 बजे तक खोले जा सकेंगे।

6. होटल व मॉल में स्तिथ रेस्टोरेंट व बार अथवा अन्य स्थानों पर स्तिथ रेस्टोरेंट व बार सुबह 10 बजे से सायं 8 बजे तक खोले जा सकेंगे। इन्हें भी कोविड-19 हिदायतों की पालना व 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही खोलने की अनुमति दी गयी है।

7. होटल, रेस्टोरेंट व फास्ट फूड प्रतिष्ठान संचालकों को रात्रि 10 बजे तक होम डिलीवरी की अनुमति दी गयी है।

8. धार्मिक स्थल एक समय में 21 लोगों की अधिकतम सीमा के साथ खोले जा सकेंगे। धार्मिक स्थलों पर सामाजिक दूरी, मास्क  व अन्य कोविड-19 हिदायतों की पालना करनी होगी।

9. शादी समारोह में व अंतिम संस्कार के लिए 21 व्यक्ति सभी हिदायतों के साथ एकत्रित हो सकेंगे। शादी समारोह के लिए बारात की अनुमति नहीं होगी।



*हरियाणा में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा 

चंडीगढ़। प्रदेश में चल रहे महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत #COVID19 के प्रसार पर काबू पाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा लगाई गई पाबंदियों को 31 मई, 2021 तक बढ़ा दिया गया है।

वहीं इस बार दुकानें खोलने की इजाजत मिली है, सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुल सकेंगी दुकाने। परंतु ऑड-इवन फॉर्मूला अपनाया जाएगा। दो ग्रुप्स में बाँटी दुकानें, आड नम्बर वाली दुकान आड तारीख़ के अनुसार ओर ईवन नम्बर वाली दुकान ईवन तारीख़ के अनुसार खोली जा सकेगी।

शॉपिंग मॉल्ज़ नहीं खुलेंगे।

जहां अकेले में दुकान है वह  पूरा दिन खोली जा सकेंगी।




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आज जारी लॉकडाउन के विस्तार पर नए आदेश के अनुसार, पिछले लॉकडाउन से प्रतिबंध लागू रहेगा। 

हालांकि, अब शादियों और अंतिम संस्कार या दाह संस्कार के लिए 11 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाया गया है।



 

हरियाणा हर दिन आ रहे है करीब 14 से 15 हजार कोरोना पॉजिटिव केस

कोरोना के बढते प्रकोप के चलते बढाया गया है लॉकडाउन.


मीडिया बुलेटिन: कोरोना संक्रमण के 1328 नए मामलें दर्ज

965 संक्रमितों ने दी कोरोना को मात

हिसार, 9 मई। जि़ले में रविवार को कोरोना संक्रमण के 1328 नए मामले सामने आए है। इसके साथ ही 965 संक्रमितों ने कोरोना को मात भी दी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मीडिया बुलेटिन के अनुसार जि़ले में अभी तक 4 लाख 75 हजार 629 लोगों की टेस्टिंग में संक्रमण के 40 हजार 49 मामलें सामने आ चुके हैं। इनमें से कुल 30 हजार 681 संक्रमित कोरोना से रिकवर हो चुके हैं। जि़ले में अब 8 हजार 765 सक्रिय मरीज है। अभी तक कोरोना संक्रमण के कारण 603 लोगों की मृत्यु हुई है।

सरकार किसी भी आफ्वाह या गलत जानकारी पर सख्त कार्यवाही करेगी


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