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निजी क्षेत्र की नौकरियों में हरियाणा के युवाओं को 75 फीसदी आरक्षण अब लागु, जानें- कैसे मिलेगा हरियाणा वासियो को लाभ (75% Reservation Rule in Haryana)



हरियाणा के युवाओं को 15 जनवरी से 30 हजार रुपये तक की निजी नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण मिलना शुरू हो जाएगा। सरकार ने हरियाणा राज्य स्थानीय व्यक्ति रोजगार अधिनियम, 2020 लागू करने के लिए अधिसूचना 2021 में ही जारी कर दी थी, जो कि शनिवार से पूरे प्रदेश में प्रभावी हो जाएगी। निजी कंपनियों, ट्रस्ट व सोसायटी इत्यादि में प्रदेश के युवाओं को मिले रोजगार से जुड़े आंकड़े हरियाणा श्रम विभाग की वेबसाइट पर मौजूद रहेंगे। वेबसाइट पर जाकर कोई भी उन्हें देख सकता है। 

श्रमायुक्त ने शुक्रवार को बताया कि 15 जनवरी से लागू हो रहे कानून से जुड़ी हर जानकारी पाने के लिए विभाग ने पोर्टल भी बनाया हुआ है। कानून प्रभावी होने से 10 वर्ष तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीते वर्ष इस कानून की अधिसूचना जारी होने के बाद प्रदेश को 2024 तक बेरोजगार मुक्त-रोजगार युक्त बनाने का नारा दिया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए यह कानून बेहद अहम है। इससे राज्य के हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा।

सरकार में सहयोगी जजपा ने हरियाणा में लगी कंपनियों में स्थानीय युवाओं को 75 फीसदी रोजगार दिलाने का वादा विधानसभा चुनाव में किया था। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का कहना है कि कंपनियों को कर्मचारियों का डाटा सरकार को उपलब्ध कराने के लिए 15 जनवरी तक का समय दिया था। कंपनियों ने जानकारी श्रम विभाग के पोर्टल पर डाल दी है।

निजी कंपनियों व ट्रस्ट आदि को श्रम विभाग हरियाणा की वेबसाइट पर उपलब्ध पोर्टल पर सकल मासिक वेतन या 30 हजार रुपये से अधिक वेतन प्राप्त करने वाले अपने सभी कर्मचारियों को पंजीकृत करना अनिवार्य है। इस कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन दंडनीय अपराध है।

जानकारी छुपाने पर ये होगी कार्रवाई

कोई कंपनी, फैक्टरी, संस्थान, ट्रस्ट अपने कर्मचारियों की जानकारी छुपाएगा तो जुर्माने का प्रावधान है। निजी सेक्टर में कार्यरत किसी भी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा। 30 हजार रुपये तक की नौकरी वाले हर कर्मचारी को श्रम विभाग की वेबसाइट पर अपने नाम का पंजीकरण कराना होगा। यह निशुल्क है। इसकी जिम्मेदारी संबंधित कंपनी, फर्म अथवा रोजगार प्रदाता की होगी। जो कंपनी अपने कर्मचारी की सूचना पंजीकृत नहीं करवाएगी उसे हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट टू लोकल केंडिडेट्स एक्ट-2020 के सेक्शन-3 के तहत 25 हजार से एक लाख रुपये तक जुर्माना किया जा सकेगा। अगर फिर भी कंपनी कानून का उल्लंघन करती है तो उसे हर रोज पांच हजार रुपये का जुर्माना लगेगा।


ये रहेगा कानून का प्रारूप

हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट टू लोकल कैंडिडेट्स एक्ट-2020 प्रदेश के सभी निजी उद्योगों, फर्म अथवा हर उस रोजगार प्रदाता पर लागू होगा, जहां 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। यह नियम पहले से कार्यरत कर्मचारियों पर लागू न होकर नई भर्तियों पर लागू होगा।


कोरोना ने पकड़ी स्‍पीड, सरकार ने बढ़ाईं पाबंदियां, जानें आज से क्‍या रहेगा बंद - Omicron Lockdown



हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने कोरोनावायरस और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए गुरुग्राम और फरीदाबाद के अलावा अंबाला, पंचकूला और सोनीपत में 12 जनवरी तक सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क और खेल परिसर बंद करने का आदेश जारी किया है. 

इसके साथ अब केवल आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सरकारी और निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति की अनुमति होगी. 

मॉल और बाजार सिर्फ शाम 5 बजे तक खुल सकते हैं. 


शनिवार को हरियाणा में कोविड-19 के 552 नए मामले सामने आए हैं. वहीं, गुरुग्राम में सबसे अधिक 298 केस आए हैं.

लॉकडाउन बढाने पर हरियाणा में फैसला - पिछले लॉकडाउन प्रतिबंध और ज्यादा सख्ती से लागू होगा इस हफ़्ते (Lockdown in Haryana)




हरियाणा में 21 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। 

1 सप्ताह यानी 21 जून 2021 तक और बढ़ाया गई महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि।

ऑड -ईवन सिस्टम खत्म।

दुकानें अब शाम 7 बजे तक खुलेंगी।

नाईट कर्फ्यू जारी रहेगा।



हरियाणा सरकार ने कोरोना महामारी की रोकथाम को लेकर जारी पाबन्दियों को फिर आगे बढा दिया है। प्रदेश में अब एक हफ्ते यानी 21 जून तक के लिए लॉकडाउन आगे बढ़ाया गया है। इस बार ऑड इवन फॉर्मूले को बंद किाय गया है वहीं नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा।


1. बाजार की दुकानें सुबह 9 बजे से सायं 7 बजे तक खोली जा सकेंगी।

2. गली-मोहल्लों की स्टैंडअलोन दुकानें, दूध, फल-सब्जी, किरयाना व दवा दुकानें पूर्व की हिदायतों अनुसार खोली जा सकेंगी।

3. सामूहिक कार्यक्रम के लिए 50 लोगों की संख्या सीमित की गई है। इससे अधिक की संख्या में किसी भी कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन की अनुमति अनिवार्य होगी।

4. निजी वाणिज्यिक कार्यालयों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खोले जाने की अनुमति प्रदान की गई है, हालांकि ऐसे सभी कार्यालयों में कोविड-19 हिदायतों का पालन प्रभावी रूप से करना होगा।

5. इसी प्रकार से सभी हिदायतों की सख़्त पालना के साथ शॉपिंग मॉल भी सुबह 10 बजे से सायं 8 बजे तक खोले जा सकेंगे।

6. होटल व मॉल में स्तिथ रेस्टोरेंट व बार अथवा अन्य स्थानों पर स्तिथ रेस्टोरेंट व बार सुबह 10 बजे से सायं 8 बजे तक खोले जा सकेंगे। इन्हें भी कोविड-19 हिदायतों की पालना व 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही खोलने की अनुमति दी गयी है।

7. होटल, रेस्टोरेंट व फास्ट फूड प्रतिष्ठान संचालकों को रात्रि 10 बजे तक होम डिलीवरी की अनुमति दी गयी है।

8. धार्मिक स्थल एक समय में 21 लोगों की अधिकतम सीमा के साथ खोले जा सकेंगे। धार्मिक स्थलों पर सामाजिक दूरी, मास्क  व अन्य कोविड-19 हिदायतों की पालना करनी होगी।

9. शादी समारोह में व अंतिम संस्कार के लिए 21 व्यक्ति सभी हिदायतों के साथ एकत्रित हो सकेंगे। शादी समारोह के लिए बारात की अनुमति नहीं होगी।



*हरियाणा में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा 

चंडीगढ़। प्रदेश में चल रहे महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत #COVID19 के प्रसार पर काबू पाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा लगाई गई पाबंदियों को 31 मई, 2021 तक बढ़ा दिया गया है।

वहीं इस बार दुकानें खोलने की इजाजत मिली है, सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुल सकेंगी दुकाने। परंतु ऑड-इवन फॉर्मूला अपनाया जाएगा। दो ग्रुप्स में बाँटी दुकानें, आड नम्बर वाली दुकान आड तारीख़ के अनुसार ओर ईवन नम्बर वाली दुकान ईवन तारीख़ के अनुसार खोली जा सकेगी।

शॉपिंग मॉल्ज़ नहीं खुलेंगे।

जहां अकेले में दुकान है वह  पूरा दिन खोली जा सकेंगी।




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आज जारी लॉकडाउन के विस्तार पर नए आदेश के अनुसार, पिछले लॉकडाउन से प्रतिबंध लागू रहेगा। 

हालांकि, अब शादियों और अंतिम संस्कार या दाह संस्कार के लिए 11 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाया गया है।



 

हरियाणा हर दिन आ रहे है करीब 14 से 15 हजार कोरोना पॉजिटिव केस

कोरोना के बढते प्रकोप के चलते बढाया गया है लॉकडाउन.


मीडिया बुलेटिन: कोरोना संक्रमण के 1328 नए मामलें दर्ज

965 संक्रमितों ने दी कोरोना को मात

हिसार, 9 मई। जि़ले में रविवार को कोरोना संक्रमण के 1328 नए मामले सामने आए है। इसके साथ ही 965 संक्रमितों ने कोरोना को मात भी दी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मीडिया बुलेटिन के अनुसार जि़ले में अभी तक 4 लाख 75 हजार 629 लोगों की टेस्टिंग में संक्रमण के 40 हजार 49 मामलें सामने आ चुके हैं। इनमें से कुल 30 हजार 681 संक्रमित कोरोना से रिकवर हो चुके हैं। जि़ले में अब 8 हजार 765 सक्रिय मरीज है। अभी तक कोरोना संक्रमण के कारण 603 लोगों की मृत्यु हुई है।

सरकार किसी भी आफ्वाह या गलत जानकारी पर सख्त कार्यवाही करेगी

गृह मंत्री के फर्जी ट्वीट ने फैला दी लॉकडाउन की अफवाह, अनिल विज ने डीजीपी से कार्य वाई के लिये कहा


हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने शुक्रवार को पुलिस बताया कि किसी ने उनके ट्विटर अकाउंट का स्क्रीनशॉट लेकर राज्य में लॉकडाउन के बारे में फर्जी पोस्ट प्रसारित किया. फर्जी ट्वीट में दावा किया गया कि हरियाणा में लॉकडाउन 20 मई तक बढ़ा दिया गया है.


लॉकडाउन बढ़ाने पर अभी फैसला नहीं

राज्य में कोविड-19 के मामलों में तेजी से हो रही बढ़ोतरी को नियंत्रित करने के लिए विज ने तीन मई से 10 मई (सुबह पांच बजे) तक लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था. हालांकि, लॉकडाउन बढ़ाने पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है.


डीजीपी से कार्रवाई के लिये कहा

आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक विज ने पुलिस महानिदेशक मनोज यादव को अवगत कराया कि किसी ने उनके ट्विटर हैंडल का फर्जी स्क्रीनशॉट लेकर इसे प्रसारित किया जिसमें कहा गया कि हरियाणा में लॉकडाउन 10 मई से 20 मई तक बढ़ा दिया गया है. विज ने पुलिस से इस संबंध में मामला दर्ज करने और कार्रवाई करने को कहा है.