अतिरिक्त उपायुक्त कोर्ट ने मिलावटी पनीर, खुला सरसों का तेल, मिठाई और बिना बैच नंबर-वैद्यता तारीख के मिश्रित वनस्पति घी बेचने वाले छह लोगों पर 3.45 लाख का जुर्माना लगाया है। इनमें डी-आलिव होटल भी शामिल है।
जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी डा. श्यामलाल ने बताया कि 25 अक्टूबर 2018 को सनौली रोड स्थित अदलखा मावा भंडार से मावा का सैंपल लिया था। सैंपल फेल आया था, दुकानदार पर 1.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। शिव मावा भंडार से 24 अप्रैल 2019 को लिया पनीर का सैंपल फेल आने पर एक लाख जुर्माना। होटल डी-आलिव से 21 अगस्त 2019 को लिए पनीर का सैंपल फेल होने पर 40 हजार जुर्माना लगाया है। एएमजेडी एग्रो फूड से मिश्रित वनस्पति घी का नमूना 29 जुलाई 2019 को लिया गया था। पैकिग पर बैच नंबर और वैद्यता तारीख नहीं थी, 30 हजार रुपये जुर्माना लगा है।
बापौली स्थित ललित कुमार की दुकान की बर्फी भी सब स्टेंडर्ड मिली है, 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। राजकुमार की करियाना दुकान पर सरसों का खुला तेल बेचा जा रहा था। ऐसा करना प्रतिबंधित है। एडीसी कोर्ट ने उस पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
यह है सैंपलिग से जुर्माना तक की प्रक्रिया
खाद्य सामग्री का सैंपल लेने के अगले कार्यदिवस पर उसे लैब पहुंचाना होता है। सैंपल फेल होने पर व्यापारी को नोटिस देकर 30 दिनों का समय दिया जाता है, ताकि रिपोर्ट को चुनौती दे सके। ऐसा ही करने पर केस एडीसी कोर्ट पहुंच जाता है। कोर्ट द्वारा लगाए जुर्माना की रकम जमा करने के लिए 10 से 15 दिन का समय दिया जाता है। एडीसी कोर्ट के फैसले को तीन माह के भीतर सेशन कोर्ट अंबाला में चुनौती दी जा सकती है।
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