शहरी स्थानीय नगर निकाय मंत्री अनिल विज ने 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले स्वच्छता पखवाड़े से एक दिन पहले गुरुवार को स्वच्छ हरियाणा एप लॉन्च किया है। इस पर शहरी एरिया में गंदगी की फोटो अपलोड करने पर ठेकेदार को तीन घंटे में कचरा साफ करना होगा। यही नहीं, ठेकेदार कचरा उठवाकर साफ जगह की फोटो अपलोड करेगा और शिकायतकर्ता को सूचना भी देगा।
यदि तय समय में कचरा नहीं उठता है तो ठेकेदार पर प्रति एक जगह की शिकायत पर 50 रुपए का जुर्माना लगेगा। कुछ ऐसा ही स्ट्रीट लाइट के लिए प्रावधान किया है। यदि फोटो अपलोड करने के बाद 24 घंटे में स्ट्रीट लाइट ठीक नहीं हुई तो ठेकेदार पर 50 रुपए जुर्माना लगेगा। दोनों मामलों में स्थिति ठीक न होने पर हर दिन 50 रुपए का जुर्माना बढ़ता जाएगा। वहीं, नगर निकाय विभाग की नई वेबसाइट भी लॉन्च की गई है। इस पर सभी 88 निकायों की जानकारी उपलब्ध होगी।
फोटो कूड़ा स्थल के 15 मीटर के दायरे से ही अपलोड होगी
एप में 5100 जगह जियो मैपिंग के जरिए जोड़ी गई हैं। जहां गंदगी होगी, उसके 15 मीटर के दायरे में रहकर ही फोटो क्लिक कर अपलोड की जा सकेगी। एप में फोटो अपलोड होते ही ठेकेदार व संबंधित नगर निकाय के पास सूचना पहुंचेगी। शहरवासी नाली, टॉयलेट, कचरा पात्र, मृत पशु आदि की फोटो भी अपलोड कर सकते हैं।
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