हरियाणा लेबलों वाले संदेश दिखाए जा रहे हैं. सभी संदेश दिखाएं
हरियाणा लेबलों वाले संदेश दिखाए जा रहे हैं. सभी संदेश दिखाएं

निजी क्षेत्र की नौकरियों में हरियाणा के युवाओं को 75 फीसदी आरक्षण अब लागु, जानें- कैसे मिलेगा हरियाणा वासियो को लाभ (75% Reservation Rule in Haryana)



हरियाणा के युवाओं को 15 जनवरी से 30 हजार रुपये तक की निजी नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण मिलना शुरू हो जाएगा। सरकार ने हरियाणा राज्य स्थानीय व्यक्ति रोजगार अधिनियम, 2020 लागू करने के लिए अधिसूचना 2021 में ही जारी कर दी थी, जो कि शनिवार से पूरे प्रदेश में प्रभावी हो जाएगी। निजी कंपनियों, ट्रस्ट व सोसायटी इत्यादि में प्रदेश के युवाओं को मिले रोजगार से जुड़े आंकड़े हरियाणा श्रम विभाग की वेबसाइट पर मौजूद रहेंगे। वेबसाइट पर जाकर कोई भी उन्हें देख सकता है। 

श्रमायुक्त ने शुक्रवार को बताया कि 15 जनवरी से लागू हो रहे कानून से जुड़ी हर जानकारी पाने के लिए विभाग ने पोर्टल भी बनाया हुआ है। कानून प्रभावी होने से 10 वर्ष तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीते वर्ष इस कानून की अधिसूचना जारी होने के बाद प्रदेश को 2024 तक बेरोजगार मुक्त-रोजगार युक्त बनाने का नारा दिया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए यह कानून बेहद अहम है। इससे राज्य के हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा।

सरकार में सहयोगी जजपा ने हरियाणा में लगी कंपनियों में स्थानीय युवाओं को 75 फीसदी रोजगार दिलाने का वादा विधानसभा चुनाव में किया था। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का कहना है कि कंपनियों को कर्मचारियों का डाटा सरकार को उपलब्ध कराने के लिए 15 जनवरी तक का समय दिया था। कंपनियों ने जानकारी श्रम विभाग के पोर्टल पर डाल दी है।

निजी कंपनियों व ट्रस्ट आदि को श्रम विभाग हरियाणा की वेबसाइट पर उपलब्ध पोर्टल पर सकल मासिक वेतन या 30 हजार रुपये से अधिक वेतन प्राप्त करने वाले अपने सभी कर्मचारियों को पंजीकृत करना अनिवार्य है। इस कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन दंडनीय अपराध है।

जानकारी छुपाने पर ये होगी कार्रवाई

कोई कंपनी, फैक्टरी, संस्थान, ट्रस्ट अपने कर्मचारियों की जानकारी छुपाएगा तो जुर्माने का प्रावधान है। निजी सेक्टर में कार्यरत किसी भी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा। 30 हजार रुपये तक की नौकरी वाले हर कर्मचारी को श्रम विभाग की वेबसाइट पर अपने नाम का पंजीकरण कराना होगा। यह निशुल्क है। इसकी जिम्मेदारी संबंधित कंपनी, फर्म अथवा रोजगार प्रदाता की होगी। जो कंपनी अपने कर्मचारी की सूचना पंजीकृत नहीं करवाएगी उसे हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट टू लोकल केंडिडेट्स एक्ट-2020 के सेक्शन-3 के तहत 25 हजार से एक लाख रुपये तक जुर्माना किया जा सकेगा। अगर फिर भी कंपनी कानून का उल्लंघन करती है तो उसे हर रोज पांच हजार रुपये का जुर्माना लगेगा।


ये रहेगा कानून का प्रारूप

हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट टू लोकल कैंडिडेट्स एक्ट-2020 प्रदेश के सभी निजी उद्योगों, फर्म अथवा हर उस रोजगार प्रदाता पर लागू होगा, जहां 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। यह नियम पहले से कार्यरत कर्मचारियों पर लागू न होकर नई भर्तियों पर लागू होगा।


कोरोना ने पकड़ी स्‍पीड, सरकार ने बढ़ाईं पाबंदियां, जानें आज से क्‍या रहेगा बंद - Omicron Lockdown



हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने कोरोनावायरस और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए गुरुग्राम और फरीदाबाद के अलावा अंबाला, पंचकूला और सोनीपत में 12 जनवरी तक सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क और खेल परिसर बंद करने का आदेश जारी किया है. 

इसके साथ अब केवल आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सरकारी और निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति की अनुमति होगी. 

मॉल और बाजार सिर्फ शाम 5 बजे तक खुल सकते हैं. 


शनिवार को हरियाणा में कोविड-19 के 552 नए मामले सामने आए हैं. वहीं, गुरुग्राम में सबसे अधिक 298 केस आए हैं.

लॉकडाउन बढाने पर हरियाणा में फैसला - पिछले लॉकडाउन प्रतिबंध और ज्यादा सख्ती से लागू होगा इस हफ़्ते (Lockdown in Haryana)




हरियाणा में 21 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। 

1 सप्ताह यानी 21 जून 2021 तक और बढ़ाया गई महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि।

ऑड -ईवन सिस्टम खत्म।

दुकानें अब शाम 7 बजे तक खुलेंगी।

नाईट कर्फ्यू जारी रहेगा।



हरियाणा सरकार ने कोरोना महामारी की रोकथाम को लेकर जारी पाबन्दियों को फिर आगे बढा दिया है। प्रदेश में अब एक हफ्ते यानी 21 जून तक के लिए लॉकडाउन आगे बढ़ाया गया है। इस बार ऑड इवन फॉर्मूले को बंद किाय गया है वहीं नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा।


1. बाजार की दुकानें सुबह 9 बजे से सायं 7 बजे तक खोली जा सकेंगी।

2. गली-मोहल्लों की स्टैंडअलोन दुकानें, दूध, फल-सब्जी, किरयाना व दवा दुकानें पूर्व की हिदायतों अनुसार खोली जा सकेंगी।

3. सामूहिक कार्यक्रम के लिए 50 लोगों की संख्या सीमित की गई है। इससे अधिक की संख्या में किसी भी कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन की अनुमति अनिवार्य होगी।

4. निजी वाणिज्यिक कार्यालयों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खोले जाने की अनुमति प्रदान की गई है, हालांकि ऐसे सभी कार्यालयों में कोविड-19 हिदायतों का पालन प्रभावी रूप से करना होगा।

5. इसी प्रकार से सभी हिदायतों की सख़्त पालना के साथ शॉपिंग मॉल भी सुबह 10 बजे से सायं 8 बजे तक खोले जा सकेंगे।

6. होटल व मॉल में स्तिथ रेस्टोरेंट व बार अथवा अन्य स्थानों पर स्तिथ रेस्टोरेंट व बार सुबह 10 बजे से सायं 8 बजे तक खोले जा सकेंगे। इन्हें भी कोविड-19 हिदायतों की पालना व 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही खोलने की अनुमति दी गयी है।

7. होटल, रेस्टोरेंट व फास्ट फूड प्रतिष्ठान संचालकों को रात्रि 10 बजे तक होम डिलीवरी की अनुमति दी गयी है।

8. धार्मिक स्थल एक समय में 21 लोगों की अधिकतम सीमा के साथ खोले जा सकेंगे। धार्मिक स्थलों पर सामाजिक दूरी, मास्क  व अन्य कोविड-19 हिदायतों की पालना करनी होगी।

9. शादी समारोह में व अंतिम संस्कार के लिए 21 व्यक्ति सभी हिदायतों के साथ एकत्रित हो सकेंगे। शादी समारोह के लिए बारात की अनुमति नहीं होगी।



*हरियाणा में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा 

चंडीगढ़। प्रदेश में चल रहे महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत #COVID19 के प्रसार पर काबू पाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा लगाई गई पाबंदियों को 31 मई, 2021 तक बढ़ा दिया गया है।

वहीं इस बार दुकानें खोलने की इजाजत मिली है, सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुल सकेंगी दुकाने। परंतु ऑड-इवन फॉर्मूला अपनाया जाएगा। दो ग्रुप्स में बाँटी दुकानें, आड नम्बर वाली दुकान आड तारीख़ के अनुसार ओर ईवन नम्बर वाली दुकान ईवन तारीख़ के अनुसार खोली जा सकेगी।

शॉपिंग मॉल्ज़ नहीं खुलेंगे।

जहां अकेले में दुकान है वह  पूरा दिन खोली जा सकेंगी।




Previous News




आज जारी लॉकडाउन के विस्तार पर नए आदेश के अनुसार, पिछले लॉकडाउन से प्रतिबंध लागू रहेगा। 

हालांकि, अब शादियों और अंतिम संस्कार या दाह संस्कार के लिए 11 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाया गया है।



 

हरियाणा हर दिन आ रहे है करीब 14 से 15 हजार कोरोना पॉजिटिव केस

कोरोना के बढते प्रकोप के चलते बढाया गया है लॉकडाउन.


मीडिया बुलेटिन: कोरोना संक्रमण के 1328 नए मामलें दर्ज

965 संक्रमितों ने दी कोरोना को मात

हिसार, 9 मई। जि़ले में रविवार को कोरोना संक्रमण के 1328 नए मामले सामने आए है। इसके साथ ही 965 संक्रमितों ने कोरोना को मात भी दी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मीडिया बुलेटिन के अनुसार जि़ले में अभी तक 4 लाख 75 हजार 629 लोगों की टेस्टिंग में संक्रमण के 40 हजार 49 मामलें सामने आ चुके हैं। इनमें से कुल 30 हजार 681 संक्रमित कोरोना से रिकवर हो चुके हैं। जि़ले में अब 8 हजार 765 सक्रिय मरीज है। अभी तक कोरोना संक्रमण के कारण 603 लोगों की मृत्यु हुई है।

सरकार किसी भी आफ्वाह या गलत जानकारी पर सख्त कार्यवाही करेगी

गृह मंत्री के फर्जी ट्वीट ने फैला दी लॉकडाउन की अफवाह, अनिल विज ने डीजीपी से कार्य वाई के लिये कहा


हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने शुक्रवार को पुलिस बताया कि किसी ने उनके ट्विटर अकाउंट का स्क्रीनशॉट लेकर राज्य में लॉकडाउन के बारे में फर्जी पोस्ट प्रसारित किया. फर्जी ट्वीट में दावा किया गया कि हरियाणा में लॉकडाउन 20 मई तक बढ़ा दिया गया है.


लॉकडाउन बढ़ाने पर अभी फैसला नहीं

राज्य में कोविड-19 के मामलों में तेजी से हो रही बढ़ोतरी को नियंत्रित करने के लिए विज ने तीन मई से 10 मई (सुबह पांच बजे) तक लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था. हालांकि, लॉकडाउन बढ़ाने पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है.


डीजीपी से कार्रवाई के लिये कहा

आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक विज ने पुलिस महानिदेशक मनोज यादव को अवगत कराया कि किसी ने उनके ट्विटर हैंडल का फर्जी स्क्रीनशॉट लेकर इसे प्रसारित किया जिसमें कहा गया कि हरियाणा में लॉकडाउन 10 मई से 20 मई तक बढ़ा दिया गया है. विज ने पुलिस से इस संबंध में मामला दर्ज करने और कार्रवाई करने को कहा है. 

सोमवार से 7 दिन के लिए सारे हरियाणा में पूर्ण लॉक डाउन घोषित

 


चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत राज्य में सात दिन के लिए लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया है। गृह विभाग की तरफ से पूरे राज्य में सात दिन का लॉकडाुन लगान का फैसला लिया गया है। 3 मई सोमवार से लेकर सात दिन के लिए यह लॉकडाउन लगाया गया है।

3 मई दिन सोमवार से 7 दिन के लिए सारे हरियाणा में पूर्ण लॉक डाउन घोषित ।

आपदा प्रबंधन की राज्य कार्यकारी कमेटी के चेयरमैन हरियाणा के मुख्य सचिव श्री विजय वर्धन की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि उक्त जिलों में सभी नागरिक घरों में ही रहें। किसी भी नागरिक को उक्त अवधि में पैदल या किसी वाहन से सडक़ पर या सार्वजनिक स्थान पर घूमने की अनुमति नहीं होगी।

उक्त निर्देशों में जिन व्यक्तियों और सेवाओं को छूट दी गई है उनमें ऐसे लोग जो लॉ एंड आर्डर या आपात सेवाओं में तैनात होंगे। इनमें म्यूनिसिपल सेवाएं, पुलिस, सेना/सीएपीएफ के वर्दीधारी कर्मचारी, स्वास्थ्य, बिजली, अग्नि शमन, मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मी, कोविड-19 के अंतर्गत काम कर रहे सरकारी कर्मचारी शामिल हैं। इस अवधि के दौरान पहचान पत्र दिखाकर इन्हें आने-जाने में छूट मिल सकेगी।

इसके अलावा, किसी परीक्षा में शामिल होने के लिए या परीक्षा में ड्यूटी आदि पर जाने वाले लोगो को भी एडमिट कार्ड/ पहचान पत्र दिखाकर आने-जाने में छूट रहेगी। आवश्यक वस्तुओं के निर्माण में लगे लोगों पर भी आने-जाने में कोई रोक नहीं होगी।

राज्य के अंदर व बाहर आवश्क वस्तुओं को ले जा रहे वाहनों पर भी कोई रोक नहीं होगी। ऐसे कार्यों में लगे वाहनों को पास उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये पास लोडिंग व अंलोडिंग के स्थानों की वैरीफिकेशन के बाद जारी होंगे।

नागरिक अस्पताल, पशु अस्पताल, सभी संबंधित मैडिकल सेवाएं, मैन्युफेक्चिरिंग और वितरण यूनिटस को भी छूट रहेगी यह सुविधा सरकारी और निजी क्षेत्र के लिए लागू होगी इनमें डिस्पेंसरी, कैमिस्ट, फार्मेसी (जन औषधि केंद्र सहित) और मेडिकल उपकरण की दुकानें, लेबोरेट्री , फार्मा रिसर्च लैब, क्लिनिक, नर्सिंग होम, एंबुलेंस आदि को काम करने की छूट रहेगी।

सभी स्वास्थ्यकर्मियों, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, अस्पताल की सहायता के लिए आवश्यक सेवाओं के लिए आवागमन की अनुमति रहेगी। इसके अलावा, जिन अन्य आवश्यक वाणिज्यक एवं निजि सेवाओं को छूट रहेगी उनमें टेली कम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, प्रसारण एवं केबल सेवा, आईटी और आईटी संबंधी सेवाओं के अलावा, ई-कॉर्मस के माध्यम से आवश्क वस्तुओं की डिलीवरी को छूट रहेगी।

इनमें भोजन, फार्मास्यूटिकल, मेडिकल उपकरण आदि की डिलीवरी शामिल हैं। पैट्रोल पंप, एलपीजी गैस आदि के स्टोर आउटलेट भी खुले रहेंगे। बिजली निर्माण, प्रसारण और वितरण संबंधी सेवाएं, कोल्ड स्टोर, वेयरहाउस, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस के अलावा खेती से जुड़े कार्यो के लिए किसानों और मजदूरों के आवागमन पर छूट रहेेगी।

रेस्टोरेंट और होटल आदि केवल होम डिलिवरी के लिए खोले जाएंगे। राज्य में अंतर्राज्यीय कटाई और बिजाई के कार्यो के लिए कृषि एवं बागवानी में उपयुक्त होने वाले उपकरणों के लिए राज्य के अंदर व राज्य के बाहर आवागमन में छूट रहेगी। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या अंतर्राज्यीय बस स्टैंड के लिए आने-जाने वाले यात्रियों को छूट दी जाएगी।

जिला मजिस्ट्रेट या अन्य प्राधिकृत से पूर्व अनुमति ले चुके विवाह समारोह के लिए शर्तों के साथ छूट रहेगी। इसके लिए इंडोर कार्यक्रम के लिए 30 और आउटडोर के लिए 50 व्यक्तियों से अधिक का कार्यक्रम नहीं किया जा सकेगा। मुख्य सचिव की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि इस लॉकडाउन की अवधि में छूट प्रदान की गई है इसके बावजूद जो भी प्रोटोकोल स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर बताएं जाएं संगठन/ नियोक्ता उनका सख्ती से पालन करवाना सुनिश्चित करेगें।

सभी औद्योगिक इकाईयों, उद्योगपतियों एवं संबंधितों को सरल हरियाणा पोर्टल पर पास के लिए आवेदन करना अनिवार्य है।

जारी निर्देशों मे स्पष्टï रूप से कहा गया है कि संबंधित क्षेत्रों मेें उक्त प्रतिबंधों का पालन न करने वालों के खिलाफ सेक्शन 51 से 60 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अलावा आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई होगी।

हरियाणा में लॉकडाउन को लेकर यह है ताजा अपडेट, CM खट्टर ने गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत इन 6 जिलों के लिए जारी किए आदेश (Haryana Lockdown Update)

हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने भी कोरोना पर काबू पाने के लिए कई प्रतिबंधों की घोषणा की है. खट्टर सरकार ने गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, करनाल, सोनीपत और रोहतक के उपायुक्तों से जरूरत पड़ने पर धारा 144 लागू करने के लिए कहा गया है, ताकि कोविड-19 मामलों में बढ़ोतरी को काबू किया जा सके.

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कोरोना वायरस नियंत्रण समिति की राज्य स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करने के बाद कहा कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, करनाल, सोनीपत और रोहतक के उपायुक्तों को आवश्यकता पड़ने पर धारा 144 लागू करने के लिए कहा गया है, ताकि कोविड-19 मामलों में बढ़ोतरी को काबू किया जा सके. उन्होंने राज्य में लॉकडाउन लागू करने से इनकार कर दिया, लेकिन कहा कि सबसे ज्यादा प्रभावित छह जिलों में 'लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध' होंगे.

उन्होंने कहा कि सरकारी और निजी कार्यालयों को कर्मियों की भीड़ एकत्र करने से बचना चाहिए और कर्मचारियों से 'घर से काम की संस्कृति' अपनाने को कहना चाहिए ताकि संक्रमण की श्रृंखला तोड़ी जा सके. बयान में बताया गया कि मुख्यमंत्री ने राज्य में कार्यक्रमों में लोगों के जुटने पर सख्त पाबंदी लगाते हुए भीतर और बाहर आयोजित समारोहों में 50 लोगों की अधिकतम सीमा तय की. उन्होंने कहा कि अंतिम संस्कार के लिए केवल 20 लोगों को अनुमति दी जाएगी. इससे पहले, खुले में सभाओं की सीमा 500 और भवन के लिए 200 थी.

उन्होंने लोगों से विवाह कार्यक्रमों को स्थगित करने के लिए कहा. उन्होंने कहा, 'अधिकारी केवल 50 लोगों की सीमा के साथ ही सभाओं की अनुमति देंगे.' मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों को संक्रमण रोगियों के लिए अपने बिस्तरों का 50 प्रतिशत आरक्षित रखने के लिए कहा गया है. उन्होंने कहा कि रोहतक के पीजीआई में 1,000 बिस्तर का इंतजाम किया गया है. खट्टर ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन की सुविधा के साथ अब कम से कम 2,250 बिस्तर होंगे.

खट्टर ने कहा कि उनकी सरकार ने बोकारो स्टील प्लांट से 6,000 मीट्रिक टन तरल मेडिकल ऑक्सीजन का ऑर्डर दिया है, जो जल्द ही एक विशेष ट्रेन से पहुंचेगा. उन्होंने कहा कि गैर-जरूरी वस्तुओं के लिए उद्योग में तरल ऑक्सीजन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. इसके अलावा राज्य भर के सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाओं को बंद कर दिया गया है. खट्टर ने कहा कि पूरे राज्य में सरकारी और निजी क्षेत्र के कार्यालयों में केवल 50 प्रतिशत उपस्थिति की अनुमति होगी.

इसके साथ-साथ उन्होंने कहा कि एक मई से सरकारी इकाइयों में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को मुफ्त में कोविड-19 टीके लगाए जाएंगे. हरियाणा में शुक्रवार को कोविड-19 से 60 मरीजों की मौत हो गई और इसके 11,854 नये मामले सामने आये.