शादी से इनकार करने पर चाकू से गोदकर की थी युवती की हत्या, उम्रकैद की सजा (Life imprisonment to Killer)
शादी से इनकार करने पर चाकू से गोदकर युवती की हत्या करने वाले शख्स को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। उसे 12000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। वारदात हरियाणा के हिसार जिले में अंजाम दी गई है। दोषी की पहचान भिवानी के तालु हाल रेलवे कॉलोनी वासी नवीन के रूप में हुई थी। 15 फरवरी को ही नवीन को ADJ डॉ. पंकज की अदालत ने दोषी करार दिया था।
ओल्ड कोर्ट कॉम्प्लेक्स स्थित फूड हब कैफे में रेलवे कॉलोनी वासी पूजा की हत्या की गई थी। अदालत में चले अभियोग के अनुसार 12 सितंबर 2017 को रेलवे में प्वाइंट मैन उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ हाल रेलवे कॉलोनी वासी शिव लाल की शिकायत पर नवीन के विरुद्ध हत्या व शस्त्र अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया था। पुलिस को शिवलाल ने बताया कि उसकी 18 वर्षीय बेटी पूजा राजकीय कॉलेज में बीकॉम सेकेंड ईयर की छात्रा थी।
नवीन उसे परेशान करता था। पूजा ने बताया था कि नवीन तंग कर रहा है। तब मैंने उसे समझाया था कि मेरी बेटी को परेशान मत कर। कुछ दिन तक तो ठीक रहा। वारदात से कुछ दिन पहले बेटी ने बताया कि नवीन मुझे शादी करने के लिए कह रहा है। कहता है कि शादी नहीं करोगी तो जान से मार दूंगा। मैंने फिर नवीन को समझाया था। उसने मुझे भी कहा कि आप मेरी शादी करवा दो नहीं तो मार डालूंगा।
12 सितंबर 2017 को मुझे सूचना मिली कि फूड हब कैफे में पूजा की नवीन ने हत्या कर दी है। शादी से इनकार करने पर पूजा को नवीन ने मारा था। इस मामले में नवीन ने फर्द इंसाफ में कबूला था कि पूजा को चाहता था। इसलिए उसके साथ शादी करना चाहता था। पर, वह बार-बार मना कर रही थी। इसलिए उसे मारने का मन बना लिया था। योजना बनाकर घर से बैग में चाकू डालकर ले गया था। पूजा को फूड हब कैफे में ले जाकर 30-40 मिनट बात की। उससे शादी करने के लिए कहा और उसने मना कर दिया था। तब उसकी चाकू से गोदकर हत्या कर डाली थी। वारदात के बाद नवीन को मौके पर धरदबोचा था।
EmoticonEmoticon