हनीप्रीत ने खोले हिंसा के राज़।



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समस्त हरियाणा । हनीप्रीत को लेकर हरियाणा पुलिस पहुंची पंजाब के बठिंडा में । बठिंडा के जंगिराणा गांव में पहुँची पुलिस। बताया जा रहा है कि हनीप्रीत के फरार रहने के दौरान वह इसी गांव में मौजूद थी।

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(समस्त हरियाणा समाचार)
पंचकूला। हनीप्रीत ने खोले हिंसा के राज़।
हनीप्रीत ने पंचकूला में हुई हिंसा के बारे में एस आई टी को कुछ मत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाई है। ये बता दे कि अभी इस आई टी द्वारा बिपासना और हनीप्रीत को आमने सामने बैठाकर पूछताछ होनी बाकी है। हनीप्रीत ने कबूल किया कि पंचकूला में राम रहीम को सजा दिये जाने वाले दिन किस तरह दंगे करवाये गए थे। एक मैसेज द्वारा तमाम लोगो को दंगा फैलाने के लिये तैयार किया गया। इस मामले में पुलिस ने हनीप्रीत के बयान पर कई तथ्य जुटा लिए है।

37 दलों ने भीड़ को बांट कर किया था मैसेज।
एस आई टी के मुताबिक हनीप्रीत ने बताया कि हिंसा के लिए सवा करोड़ रुपये बांटे गए थे।
राम रहीम से भी इस मामले में पुलिस करेगी पूछताछ।



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अदालत ने जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह की करीबी सहयोगी हनीप्रीत इंसां की पुलिस रिमांड की अवधि 13 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी. बलात्कार के एक मामले में डेरा प्रमुख को दोषी ठहराए जाने के बाद हुयी हिंसा के सिलसिले में हनीप्रीत को गिरफ्तार किया गया है.



हरियाणा पुलिस ने प्रियंका तनेजा (36 साल) उर्फ हनीप्रीत की और नौ दिनों के लिए रिमांड मांगी थी. हनीप्रीत अपने को डेरा प्रमुख की गोद ली हुई बेटी बताती हैं. हनीप्रीत के वकील एस के गर्ग नरवाना ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रोहित वत्स की अदालत में सुनवाई के बाद संवाददाताओं से कहा कि पुलिस ने नौ दिनों की रिमांड की मांग की थी.
लेकिन अदालत ने दलीलें सुनने के बाद हनीप्रीत को तीन दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया. नरवाना ने कहा कि उन्होंने हनीप्रीत की पुलिस रिमांड का विरोध किया. पुलिस ने हनीप्रीत की रिमांड में वृद्धि किए जाने की मांग इस आधार पर की कि वे उन्हें उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश आदि अन्य राज्यों में ले जाना चाहते हैं.
बचाव पक्ष के वकील के अनुसार अदालत ने हनीप्रीत के साथ गिरफ्तार एक अन्य महिला सुखदीप कौर की भी पुलिस रिमांड तीन दिनों के लिए बढ़ा दी. अदालत ने चार अक्तूबर को हनीप्रीत तथा कौर को छह दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया था. दोनों को कड़ी सुरक्षा के बीच पंचकूला अदालत में पेश किया गया.







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हनीप्रीत दिल्ली हाईकोर्ट में राहत मांगने गई थी, लेकिन वहां से खाली हाथ लौटने के बाद हनीप्रीत किसी और कोर्ट का दरवाजा खटखटाने नहीं पहुंची. आज हरियाणा पुलिस ने हनीप्रीत को बड़ा अल्टीमेटम दिया है. एडीजीपी मोहम्मद अकील ने कहा है कि हनीप्रीत सरेंडर कर दे. अगर वह ऐसा नहीं करती है तो उसे भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा.आखिर कौन है जो हनीप्रीत को बचा रहा है?

26 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट में हनीप्रीत की जमानत अर्जी खारिज होने के बाद कल दिल्ली पुलिस ने प्रदीप आर्या के घर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज खंगाला था. 25 अगस्त से फरार है हनीप्रीत हनीप्रीत 25 अगस्त से फरार है. उसी दिन राम रहीम गिरफ्तार हुआ और पंचकूला में हिंसा फैली. पंचकूला में हिंसा को लेकर हनीप्रीत पर गंभीर आरोप हैं. पुलिस ने हनीप्रीत पर जो धाराएं लगाई हैं, उसमें 121 A सबसे गंभीर है. 121 A देशद्रोह की धारा है और इसके तहत दोषी ठहराए जाने पर 10 साल से लेकर उम्रक़ैद तक की सज़ा हो सकती है. वहीं धारा 120 B में हनीप्रीत को आपराधिक साज़िश रचने का भी आरोपी बनाया गया है. धारा 145, 150, 151, 152 दंगों से जुड़ी धाराएं हैं, जिसमें हनीप्रीत पर लोगों को भड़काने, हिंसा के लिए उकसाने, लालच देकर दंगा कराने और शासकीय काम में अड़चन पैदा करने का आरोप है. जबकि धारा 153 में हनीप्रीत पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा है.!


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